राजस्थान में कोरोना का बढ़ता संक्रमण, नई गाडलाइंस जारी

राजस्थान में कोरोना का बढ़ता संक्रमण गहलोत सरकार ने बढाई पाबंदियां, नई गाडलाइंस की जारी


दुर्गेश कुमार लक्षकार
राजस्थान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर गहलोत सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए सोमवार से सभी नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में 12वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियां बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। गृह विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक, राज्य में 30 जनवरी तक 12वीं के स्कूल बंद रहेंगे। कॉलेज और विश्वविद्यालय में 50 फीसदी उपस्थिति के साथ बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। हालांकि, विभाग ने ऑनलाइन शिक्षण जारी रखने का निर्देश दिए है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू भी लागू कर दिया है जो शनिवार रात 11:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक लागू रहेगा। 
शादी समारोह, सार्वजनिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक धार्मिक समारोह, सभा रैली, धरना प्रदर्शन , जुलूस, मेला, खेलकूद आदि आयोजनों में लोगों की अधिकतम संख्या 100 रहेगी वही नगर निगम, नगर परिषद, नगरपालिका क्षेत्रो में यह संख्या 50 ही रहेगी। अंतिम संस्कार अंत्येष्टि में अनुमत व्यक्तियो की संख्या 20 से अधिक नही होंगी। राज्य में धार्मिक स्थलों पर कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा और डबल डोज वैक्सीनेशन वाले लोगों को ही दर्शन की अनुमति मिलेगी। साथ ही धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से 8 बजे तक ही धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। वहीं, लोहड़ी, मकर संक्राति और पोंगल पर होने वाले सभी कार्यक्रमों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। 
वहीं, रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई है, जबकि सिनेमाहॉल भी 50 प्रतिशत के साथ रात्रि 8 बजे तक खुले रहेंगे। बाजार, दुकान और शॉपिंग मॉल का भी समय संशोधित किया गया है। रात 8 बजे तक खोलने के निर्देश दिए गए।
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