AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 के खिलाफ जोरदार विरोध किया है। ओवैसी ने बताया कि विधेयक के प्रस्तुत होने से पहले उनकी पार्टी ने अध्यक्ष को नियम 72 के तहत नोटिस देकर अपना विरोध दर्ज कराया था। उनका कहना है कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 का उल्लंघन करता है और न्यायिक स्वतंत्रता और शक्ति के पृथक्करण को कमजोर करता है।
ओवैसी का आरोप है कि विधेयक का उद्देश्य हिंदुत्व संगठनों द्वारा दावा किए गए मस्जिदों और दरगाहों को जब्त करना है और यह वक्फ बोर्ड को प्रभावी ढंग से खत्म कर सकता है। उन्होंने विधेयक को वक्फ संस्थानों को कमजोर करने और मुसलमानों के अधिकारों को कम करने की कोशिश बताया, और इसके समर्थकों पर झूठे तर्क प्रस्तुत करने और विधायी अतिक्रमण करने का आरोप लगाया।